नये साल में PPF Vs Sukanya किसमें करें इनवेस्टमेंट, जानिए लेटेस्ट ब्याज दर

PPF Vs Sukanya: बात जब टैक्स सेविंग और सुरक्षित इनवेस्टमेंट कि आती है तो PPF और Sukanya Samriddhi Yojana का नाम सबसे उपर जरूर आता है. यह दोनों ही स्किम सरकारी है और भारत सरकार हि इसका ब्याज और गारंटी देती है. लेकिन फिर भी लोगों के बीच इसमें से कोनसी योजना का चुनाव करे इसके बारे में आज भी संभ्रम चालू रहता है.

जैसे कि हम जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना इनवेस्टर की बेटी के लिए कि गयी इनवेस्टमेंट होती है तो पीपीएफ यह एक पब्लिक प्रोवीडंट सेविंग स्किम है. सुकन्या समृद्धि योजना में सरकारने इनवेस्टर कि बेटी को मध्यनजर रखते हुए उसके आयु के कुछ महत्वपूर्ण पलों में उन्हें सरकार कुछ पैसे रिटर्न के तौर पर देती है. लेकिन PPF के बारे में देखें तो ऐसा नहीं होता है. वैसे तो दोनों के अलग अलग फायदे और कुछ चिल्लर नुकसान भी है, चलिए तो फिर आज हम इन दोनों ही स्किम के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं.

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PPF स्किम

भारत सरकार की PPF स्किम खास करके नौकरी करनेवाले नौकरवर्ग के बीच जादा पॉपुलर है. इसके पीछे की खास वजह है टैक्स में मिलनेवाली 1.5 लाख तक की छुट. पीपीएफ स्किम में कोई भी आम आदमी सालाना 500 रुपये से 1.5 लाख तक की इनवेस्टमेंट कर सकता है. इनवेस्टर यह राशि एक ही बार या फिर किस्तों में भी जमा कर सकता है.

पीपीएफ स्किम में आपको यह पैसा कुल 15 सालों तक जमा करना पड़ता है, और इसके बाद अगर आप चाहे तो इसे और 5 साल तक बढ़ा सकते है. पीपीएफ इस सरकारी स्किम में आपको 7.1% का सालाना शानदार ब्याज मिलता है और वह जबरदस्त कंपाउंड होकर बढता भी है. सरकार इन दोनों ही स्किम के ब्याज दरों को हर तिमाही में रिवाइज भी करतीं हैं.

सरकार की इस शानदार योजना का फायदा लेने के लिए आप किसी भी सरकारी बैंक या कुछ प्राईवेट बैंक और पोस्ट ऑफिस में जाकर पीपीएफ अकाउंट ओपन कर के ले सकते है. इसके लिए आपको उस बैंक में जाकर पीपीएफ अकाउंट ओपन करना होगा और बस हर साल अपनी इनवेस्टमेंट को जमा करना है. इस तरह आपका पैसा कंपाउंड होता रहेगा और आपको टैक्स सेविंग भी मिलेगी.

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सुकन्या समृद्धि योजना

भारत सरकार की यह योजना खास तौर पर बेटीओं के लिए बनाई गयी है. इस योजना में कोई भी माता पिता अपने बेटी के लिए भाग ले सकते है. उसके लिए उन्हें सालाना 250 रुपये से अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा करने होंगे. लेकिन इस योजना का हिस्सा बनने के लिए आपके बेटी की उम्र 10 साल से कम हि होनी चाहिए नहीं तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में भाग नहीं ले सकते.

पीपीएफ की तरह हि इस योजना में भी आपको सेक्शन 80सी के तहत टैक्स सेविंग में फायदा होता है. इस योजना में भाग लेने पर आपको आपके इनवेस्टमेंट पर सालाना 8.2% का ब्याज मिलता है. इस योजना के लिए आप किसी भी सरकारी या अधिक्रुत प्रायवेट बैंक या फिर डाकघर में जाकर आवेदन कर सकते है. इस योजना में अगर आप 2000 रुपये महीने का इनवेस्टमेंट 15 साल करते हैं तो आपको 21 साल बाद 11 लाख की मोटी राशि रिटर्न में मिलेगा.

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