GST News: सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) ने हाल ही में GST के तहत कंपनियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब ऐसी कंपनियां, जिन्हें GST रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, Temporary Identification Number (TIN) प्राप्त कर सकती हैं।
यह सुविधा उन कंपनियों के लिए है जिन्हें GST अधिनियम के तहत टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है, लेकिन उनके लिए GST रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है। यह नई पहल टैक्स प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने में मदद करेगी।
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GST News 2025
वस्तु एवं सेवा कर (GST) के नियमों के अनुसार, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 40 लाख रुपये और सर्विस सेक्टर में 20 लाख रुपये की वार्षिक टर्नओवर सीमा वाले व्यवसायों के लिए GST रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
हाल ही में CBIC ने केंद्रीय GST नियमों में नियम 16ए जोड़ा है। इसके तहत, यदि कोई व्यक्ति GST अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र नहीं है, लेकिन उसे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार टैक्स भुगतान करना आवश्यक है, तो संबंधित अधिकारी उस व्यक्ति को Temporary Identification Number (TIN) जारी कर सकता है। यह कदम टैक्स भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
इससे क्या होगा फायदा?
GST Council ने पिछले महीने अपनी बैठक में उन संस्थाओं को Temporary Identification Number (TIN) जारी करने का निर्णय लिया था, जिन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है।
इससे होने वाले लाभ:
- टैक्स भुगतान में आसानी: TIN के माध्यम से टैक्स पेमेंट प्रक्रिया सुचारू और सरल हो जाएगी।
- कंप्लायंस का बोझ कम: उन लोगों पर नियमों का बोझ कम होगा, जो नियमित रूप से टैक्स योग्य गतिविधियों में शामिल नहीं होते।
- व्यवस्था में सुधार: इससे टैक्स प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्रशासनिक कुशलता बढ़ेगी।
- यह कदम खासकर उन संस्थाओं के लिए फायदेमंद है, जिन्हें सिर्फ अस्थायी तौर पर टैक्स भुगतान करना पड़ता है।
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GST Collection Data
दिसंबर 2024 में कुल GST कलेक्शन ₹1,76,857 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.3% अधिक है। वहीं, नवंबर 2024 में GST कलेक्शन 8.5% की बढ़त के साथ ₹1.82 लाख करोड़ तक पहुंच गया।
सालाना तुलना
- नवंबर 2024 में GST कलेक्शन ₹1.82 लाख करोड़ था, जबकि नवंबर 2023 में यह ₹1.68 लाख करोड़ था।
- सालाना आधार पर यह 8.5% की वृद्धि को दर्शाता है।
विभिन्न श्रेणियों में संग्रहण
- CGST: ₹32,836 करोड़
- SGST: ₹40,499 करोड़
- IGST: ₹91,231 करोड़
- सेस: ₹12,301 करोड़
यह आंकड़े दर्शाते हैं कि देश में GST संग्रहण में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो मजबूत आर्थिक गतिविधियों और प्रभावी टैक्स प्रशासन का संकेत है।