इस बड़ी Bank का लाइसेंस हुआ रद्द, जानिए पूरी खबर नहीं तो डूबेगा पैसा

Bank License Cancelled: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) देश की बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित करने वाली प्रमुख संस्था है। यह समय-समय पर बैंकों की गतिविधियों की समीक्षा करता है और यदि कोई बैंक नियमों का पालन नहीं करता या ग्राहकों के हितों को नुकसान पहुँचाता है, तो RBI तुरंत सख्त कदम उठाता है। इस बार RBI ने गुजरात के अहमदाबाद स्थित “कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है।

16 अप्रैल 2025 से बंद हो गया बैंक का कारोबार

RBI ने 16 अप्रैल 2025 से गुजरात स्थित इस सहकारी बैंक का पूरा बैंकिंग कामकाज बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने गुजरात के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक को आधिकारिक रूप से बंद करने और एक liquidator नियुक्त करने का अनुरोध भी किया है। इस फैसले की जानकारी RBI ने बुधवार को सार्वजनिक बयान के जरिए दी।

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बैंकिंग कानूनों के उल्लंघन के चलते हुई कार्रवाई

RBI ने अपने आदेश में बताया कि कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक “Banking Regulation Act 1949” के कई प्रावधानों का लगातार उल्लंघन कर रहा था। बैंक की वित्तीय स्थिति बहुत खराब थी, न तो उसके पास पर्याप्त पूंजी थी और न ही कोई आमदनी की संभावना। इसके चलते यह बैंक भविष्य में जमाकर्ताओं की राशि को सुरक्षित तरीके से लौटाने में असमर्थ हो सकता था। RBI ने कहा कि अगर बैंक को कारोबार जारी रखने की अनुमति दी जाती, तो यह सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक हो सकता था। इसलिए यह फैसला लिया गया।

क्या होगा जमा पैसों का?

लाइसेंस रद्द होने के बाद अब यह बैंक न तो नई जमा ले सकता है और न ही जमा राशि की वापसी कर सकता है। इसके अलावा, बैंक द्वारा कोई लेन-देन, लोन जारी करना या अन्य बैंकिंग गतिविधियां भी नहीं की जा सकती हैं। ऐसे में ग्राहकों को सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि उनके खातों में जमा पैसा अब सुरक्षित है या नहीं।

डीआईसीजीसी स्कीम है ग्राहकों का सहारा

RBI के तहत काम करने वाला डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) ग्राहकों को राहत प्रदान करता है। इसके तहत हर ग्राहक को 50 लाख रुपये तक की जमा बीमा राशि का दावा करने का अधिकार होता है। यह राशि खाते में जमा पैसे के आधार पर तय होती है।

RBI ने अपने बयान में बताया कि बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2024 तक DICGC ने कुल 13.94 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही ग्राहकों को कर दिया है।

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98.51% खाताधारक पूरी राशि पाने के योग्य

सबसे राहत की बात यह है कि इस बैंक के 98.51% जमाकर्ता अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के पात्र हैं। यानी लगभग सभी ग्राहकों को उनके खाते में जमा पूरा पैसा मिलने की गारंटी है, बशर्ते उन्होंने insurance claim समय पर जमा कराया हो।

क्या करना चाहिए ग्राहकों को? जानिए जरूरी कदम

कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहक, अगर अब तक DICGC के तहत दावा नहीं कर पाए हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द संबंधित दस्तावेजों के साथ प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। इसके लिए:

  1. अपने खाते की जानकारी और आधार/पैन कार्ड जैसे पहचान पत्र रखें।
  2. DICGC वेबसाइट या बैंक से insurance claim फॉर्म प्राप्त करें।
  3. सही जानकारी भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय पर जमा करें।

इसके बाद DICGC दावे की पुष्टि करके तय सीमा में भुगतान करता है।

यह पहली बार नहीं है, आरबीआई पहले भी ले चुका है ऐसे फैसले

यह मामला कोई अपवाद नहीं है। RBI पिछले कुछ महीनों में कई सहकारी बैंकों के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है।

  • अप्रैल 2025 में महाराष्ट्र के शंकरराव मोहिते पाटील सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया था।
  • फरवरी 2025 में भी एक अन्य सहकारी बैंक के खिलाफ सख्त कदम उठाया गया था।
  • इन सभी मामलों में एक समान कारण रहे हैं — खराब वित्तीय स्थिति, कानूनों का उल्लंघन और ग्राहकों की जमा राशि का खतरे में पड़ना।

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