EPS Pension Scheme: आजकल की तेज़ ज़िंदगी में हर व्यक्ति चाहता है कि उसका भविष्य सुरक्षित रहे। खासकर जो लोग private job में हैं, उनके लिए रिटायरमेंट के बाद की तैयारी ज़रूरी हो जाती है। ऐसे में PF account एक अच्छा विकल्प है, जो न सिर्फ़ पेंशन देता है, बल्कि आपके भविष्य को भी सुरक्षित बनाता है। EPS योजना के तहत पेंशन का लाभ पाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें होती हैं, जिन्हें जानना आवश्यक है।
EPS क्या है?
ईपीएस यानी Pension Scheme एक ऐसी योजना है, जिसे EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) द्वारा चलाया जाता है। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं और जिनका ईपीएफ खाता होता है। इस स्कीम के अंतर्गत रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति को हर महीने एक तय पेंशन मिलती है, जिससे उसकी मासिक आमदनी बनी रहती है।
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ईपीएफओ द्वारा मैनेज किया जाता है EPS
Employee Pension Scheme-1995 (EPS-95) को 19 नवंबर 1995 को शुरू किया गया था। यह योजना मुख्य रूप से कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई है। इस स्कीम के अंतर्गत 58 वर्ष की उम्र तक पेंशन का लाभ दिया जाता है। लेकिन अगर किसी कर्मचारी की सेवा अवधि 9 साल 6 महीने से कम होती है, तो उसे पेंशन पाने का अधिकार नहीं मिलता।
EPS Pension Scheme के लाभ
- Safe retirement: यह योजना रिटायरमेंट के बाद आपको नियमित आय देती है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है।
- नौकरी बदलने पर भी पेंशन: अगर आपने किसी नई कंपनी में 10 साल से कम समय तक काम किया है, लेकिन आपका UAN number एक ही है, तो आपकी पेंशन मिलती रहेगी।
- टैक्स-मुक्त पेंशन: इस योजना में मिलने वाली पेंशन पूरी तरह टैक्स-फ्री होती है, जिससे आपको पूरा लाभ मिलता है।
PF की कैलकुलेशन और योगदान
PF और EPS Scheme दोनों योजनाएं एक साथ चलती हैं। कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए (महंगाई भत्ता) का 12% हिस्सा हर महीने पीएफ खाते में जमा होता है। इस 12% में से 8.33% हिस्सा ईपीएस योजना में जाता है, जबकि बाकी 3.67% ईपीएफ में जमा होता है।
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कर्मचारी को पेंशन का हक कैसे मिलता है?
अगर किसी कर्मचारी ने कम से कम 10 साल तक सेवा की है, तो उसे पेंशन का लाभ मिलता है। लेकिन यदि सेवा अवधि 9 साल 6 महीने से कम है, तो पेंशन नहीं मिलेगी। इसके अलावा, UAN number का सही तरह से उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपकी पेंशन और PF account की जानकारी आपस में जुड़ी रहती है।
UAN नंबर क्या है?
UAN (Universal Account Number) एक स्थायी 12 अंकों का पहचान नंबर है, जिसे EPFO द्वारा हर कर्मचारी को दिया जाता है। यह नंबर पूरे कार्यकाल के दौरान अपरिवर्तित रहता है। UAN के जरिए आप अपने PF account को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, चाहे आपने कितनी भी नौकरियां बदली हों।
10 साल से कम टेन्योर पर पेंशन का हक | EPS Pension Scheme
अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल से कम समय तक नौकरी की है, तो उसे पेंशन का हक नहीं मिलेगा। हालांकि, अगर किसी कर्मचारी ने एक ही UAN number के तहत दो अलग-अलग कंपनियों में मिलाकर 10 साल का कार्यकाल पूरा किया है, तो उसे पेंशन का लाभ मिलेगा, चाहे बीच में नौकरी में गैप क्यों न हो।
पर्सनल केयर: पेंशन के लिए जरूरी कदम
- हमेशा UAN number एक ही रखें, चाहे आपने कितनी भी बार नौकरी बदली हो।
- नौकरी के दौरान सभी PF contributions और पेंशन राशि की जानकारी सुनिश्चित करें।
- अगर आपने किसी नौकरी को छोड़ा है, तो नए काम पर जाते वक्त अपना UAN number सही ढंग से अपडेट कराएं।