Budget 2025: लागू होंगे यह नये 5 नियम, टैक्सपेयर के लिए खुशखबरी

Budget 2025: इस नये साल का बजट डिक्लेअर होने में सिर्फ 3 हि हफ्ते बचें है, 1 फरवरी को वित्तमंत्री निर्मला सितारमन बजट 2025 को डिक्लेअर करेगी. मार्केट के सभी तज्ञ,इकॉनॉमिस्ट और इंडस्ट्री के विशेषज्ञों की सरकार की सरकार को यह राय है कि लोगों का इनकम टैक्स घटाया जाये. ताकि लोगों के पास और पैसा बचेगा और लोग इससे अपना Consumption बढायेंगे.

कन्जम्पशन बढने से मार्केट में पैसा आयेगा और इससे GDP की ग्रोथ भी बहुत तेजी से होगी. अब सरकार और वितमंत्री इकॉनॉमिस्ट और तज्ञों के इन सभी सुझावों पर चर्चा – विचार करेंगी. लेकिन फायनल बजट जारी होने से पहले मार्केट के दिग्गज टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि निर्मला सितारमन इस बजट में नीचे दिए गए 5 बड़े बदलाव जरूर करेगी.

Read Also : Income tax 80c budget 2025: नए बजट में 80सी स्किम में किये जायेंगे यह बदल, अब नहीं देना पड़ेगा Tax

1. Income Tax में कटौती

मार्केट के विशेषज्ञों के मुताबिक सरकार 10 लाख कि सैलरी पर सभी लोगों को टैक्स राहत दे सकती है. अभी पुराने बजट और New Tax Regime के हिसाब से अब 7 लाख तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है. लेकिन इस लिमिट को बढ़ा कर अब 10 लाख रुपये तक बढाने की संभावना जताई जा रही है.

Old टैक्स के हिसाब से 10 लाख और New टैक्स Regime से 15 लाख के उपर कि सैलरी पर 30% टैक्स लगता है. बढती मंहगाई और खर्चो को देखते हुए इन सभी Tax Slab में अच्छी खासी छुट देने कि संभावना और जरुरत है.

2. स्टैंडर्ड Deduction

Standard Deduction यह आखिरी में टैक्स बचानेवाला और राहत देनेवाला सहारा बनकर आता है. यह डिडक्शन सिर्फ नौकरी करनेवाले कर्मचारियों को हि मिलता है, किसी व्यापारी या बिजनेसमैन को इसका लाभ नहीं मिलता है. इसके पीछे की वजह यह होती है कि एम्लॉयर अपने सभी कर्मचारियों का टैक्स सैलरी बैंक में जमा करने से पहले ही काटता है जीसे TDS कहा जाता है.

अभी पुराने बजट के हिसाब से सभी कर्मचारियों को ओल्ड टैक्स रिजीम के रुल्स के अनुसार 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है. तो New Tax Regime के हिसाब से 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है. इस नये साल के बजट में इसमें भी कुछ पॉजिटिव बदलाव होने की संभावना है.

3. Senior Citizens

अभी तक के किसी भी बजट में सिनीयर सिटिजन यानि कि व्रध्द लोगों को कोई भी अलग से टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है. ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से सद्य स्थिति में सिनियर सिटीजन को क्रमशः 2.5 और 3 लाख के उपर कि इनकम पर टैक्स लगता है. लेकिन अब इस साल के नये बजट में ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए 7 लाख और न्यू टैक्स रिजीम के लिए 10 लाख तक कि आय पर सरकारने छूट देनी चाहिए.

Read Also : Paisa Kamane Wali Website 2025: रोजाना होगी हजारों की कमाई, घरबैठे करके सिर्फ 1 घंटा काम

4. होम लोन डिडक्शन

अभी के सद्य बजट में होम लोन के प्रिंसिपल पर 80C के तहत और लोन राशि के ऊपर 24 बी के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है. 80 सी में पहले से कयी सारे टैक्स सेविंग के ऑप्शन होने के कारण होम लोन प्रिंसिपल का जादा फायदा नहीं होता है. इसी वजह से टैक्स एक्स्पर्ट के मुताबिक होम लोन प्रिंसिपल के लिए अलग सेक्शन बनाना चाहिए.

24 बी के तहत करंट बजट के हिसाब से होम लोन के इंटरेस्ट पर अभी 2 लाख रुपये का डिडक्शन मिलता है. टैक्स एक्स्पर्ट के मुताबिक इस लिमिट को बढ़ा कर अब नये बजट में 3 लाख रुपये करना चाहिए.

5. 80 डी में बदलाव

80 डी के तहत अभी 60 साल के आगे के सिनीयर सिटिजन को 50,000 रुपये का और कम उम्र वालों को 25,000 रुपये का डिडक्शन मिलता है. अब नये बजट में टैक्स एक्स्पर्ट के मुताबिक इस लिमिट को 50,000 और 75,000 रुपये करना चाहिए. जिससे आम लोगों को खर्चों में थोड़ी राहत मिलेगी..

Leave a Comment