बगैर 80सी के Income Tax में होगी 4 लाख की बचत, जानिए 7 टिप्स

Income Tax: हर साल कट रहा है इनकम टैक्स ? आपको लगता होंगा 80C का 1.5 लाख डिडक्शन ही सबसे बड़ा टैक्स सेवर है. लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है. इनकम टैक्स दूसरे और भी कई सेक्शन्स है जिनके तहत आप अच्छा खासा टैक्स बचा सकते है.

आज हम income tax के 80सी को छोड़कर दूसरे 9 ऑप्शन्स देखनेवाले है जो की आपका 4 लाख तक का टैक्स बचा सकते है. चलिए तो फिर इन 7 टिप्स को विस्तार से जानने की कोशिश करते है.

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Income Tax बचत के 7 टिप्स

  • सेक्शन 80CCD(1B) : 80सी को छोड़कर आप सेक्शन 80CCD के तहत 50 हजार का एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग बेनिफिट ले सकते है.
  • सेक्शन 80D : आप आपकी फॅमिली और माता पिता के लिए हेल्थ इन्शुरन्स निकालकर 25 हजार का टेक्स बेनिफिट ले सकते है. अगर आपके माता पिता सीनियर सिटीजन है यह बेनिफिट आपको 50 हजार तक मिलता है.
  • सेक्शन 80E : अगर आपने अपने बच्चों के शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो इसका जो ब्याज आप भर रहे है उसको बिना किसी लिमिट के आप क्लेम कर सकते है.
  • सेक्शन 24B : अगर आपने होम लोन लिया है तो इसके ब्याज के ऊपर आपको 24B के तहत अधिकतम 2 लाख तक का बेनिफिट मिलता है. जिसके वजह से आपको प्रॉपर्टी और टैक्स सेविंग दोनों में फायदा होता है.
  • सेक्शन 80TTA : आपके बैंक के सेविंग अकाउंट में जो भी ब्याज जमा होता है उसके पहले 10000 रुपये के ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है. अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको यह लिमिट 50 हजार तक मिलती है.
  • सेक्शन 80EEA : अगर आपने पहली बार 45 लाख रुपये के अंदर का घर होम लोन पर ख़रीदा है तो आपको 24B से अतिरिक्त 1.5 लाख तक की एक्स्ट्रा छूट मिलती है.
  • सेक्शन 10(14) : अगर आप रेंट पर रहते है तो आप HRA को क्लेम कर सकते है. इसमें आप अपने माता पिता को भी किराया देकर टैक्स में छूट पा सकते है.

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Tax Regime

इन 7 टैक्स सेविंग के तरीकों से आप आरामसे 4 लाख रुपये तक की टैक्स सेविंग कर सकते है. इसके साथही आप 80सी के तहत 1.5 लाख का एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट भी ले सकते है. लेकिन यह सब फायदे आपको Old Tax Regime में ही मिलेंगे New Tax Regime में ऐसे भी आप कोई डिडक्शन नहीं दिखा सकते.

लेकिन अगर आपकी आय 7 – 7.5 लाख से कम है तो ऐसे भी आपको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है. इसके लिए आपको सिर्फ New Tax Regime का चुनाव करना होगा.

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